जिला उपभोक्ता आयोग का फैसला वर्मी कम्पोस्ट प्रोजेक्ट का 5,00,000 रूपये मुआवजा अदा करे बीमा कंपनी

अमर ज्वाला// मंडी

20 हजार रुपए हर्जाना और 5 हजार रूपये शिकायत व्यय भी अदा करे

 

मंडी। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने बीमा कंपनी को बाढ़ व भूस्खलन के कारण उपभोक्ता के पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गए वर्मी कम्पोस्ट (केंचुआ खाद) प्रोजेक्ट की 5,00,000 रूपये रूपये मुआवजा राशि ब्याज सहित अदा करने का फैसला सुनाया है। इसके अलावा उपभोक्ता के पक्ष में 20 हजार रूपये हर्जाना और 5 हजार रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिए हैं। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष पुरेन्द्र वैद्या और सदस्य मांचली व जगदीश ठाकुर की बेंच ने बल्ह तहसील के टिक्कर गांव निवासी पंकज कुमार पुत्र योग राज की शिकायत को स्वीकारते हुए इफ्फको टोकियो बीमा कंपनी को उक्त मुआवजा राशी 6 प्रतिशत ब्याज दर सहित उपभोक्ता के पक्ष में अदा करने को कहा है। अधिवक्ता आर के चावला के माध्यम से आयोग में दायर इस शिकायत के अनुसार उपभोक्ता पंकज कुमार ने अपने वर्मी कम्पोस्ट प्रोजेक्ट के पांच लाख रूपये के कच्चा माल को इफ्फको टोकियो बीमा कंपनी के पास बीमाकृत करवाया था। बीमा अवधि के दौरान 14 अगस्त 2023 को बाढ़ के कारण उनका प्रोजेक्ट और सारा कच्चा माल व रिकार्ड बाढ़ में बह गया था। उपभोक्ता ने बीमा कंपनी को घटना की सूचना देकर मुआवजा अदा करने के लिए कहा था। जिस पर कंपनी ने सर्वेयर को मौका पर भेजा था। लेकिन बाद में कंपनी ने मुआवजा खारिज कर दिया था। जिसके चलते उन्होंने उपभोक्ता आयोग में शिकायत दायर की थी। आयोग ने उपभोक्ता की शिकायत को उचित मानते हुए मुआवजा अदा न करने को बीमा कंपनी की सेवाओं में कमी करार दिया। जिसके चलते आयोग ने उपभोक्ता के पक्ष में उक्त मुआवजा राशि ब्याज सहित अदा करने के अलावा बीमा कंपनी की सेवाओं की कमी के कारण उपभोक्ता को पहुंची यंत्रणा की एवज में हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया है।

 

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