Unified Pension Scheme:कर्मचारी को रिटायरमेंट पर कितनी मिलेगी रकम, पहले क्या था प्रावधान?

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जब भी कोई सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट लेता है तो उसे एक एकमुश्त रकम दी जाती थी. हालांकि न्यू पेंशन स्कीम (NPS) के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं था लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) में इसका प्रावधान था

 

जब भी कोई सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट लेता है तो उसे एक एकमुश्त रकम दी जाती थी. हालांकि न्यू पेंशन स्कीम (NPS) के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं था लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) में इसका प्रावधान था और यूनिफाइड पेंशन स्कीम में भी इसका प्रावधान किया गया है. हालांकि यूपीएस में शर्त अलग है. स्कीम में ये कहा गया है कि एक महीने की जो मासिक सैलरी है, उस मासिक सैलरी की 10वां हिस्सा आपको हर 6 महीने की नौकरी पर मिलेगा. इस तरह से इसे कैल्कुलेट किया जाएगा और तरह से आपको एकमुश्त रकम मिलेगी.

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