एनएच-21 पर हिल स्केलिंग कार्य हेतु 28 जून तक सुबह 5ः00 से 6ः30 बजे तक यातायात रहेगा प्रतिबंधित : उपायुक्त मंडी*

अमर ज्वाला // मंडी

राष्ट्रीय राजमार्ग-21 पर मंडी और पंडोह के मध्य स्थित 4 मील स्थान पर फोरलेनिंग कार्य के तहत हिल स्केलिंग का कार्य प्रस्तावित है। आमजन की सुरक्षा और कार्य की तकनीकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस जगह 22 जून से 28 जून, 2025 तक प्रतिदिन प्रातः 5ः00 बजे से 6ः30 बजे तक वाहनों की आवाजाही पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया है।

यह जानकारी उपायुक्त मंडी श्री अपूर्व देवगन ने दी। उन्होंने बताया कि यह आदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 34(ख) के अंतर्गत जारी किया गया है। परियोजना निदेशक, एनएचएआई पीआईयू मंडी द्वारा हिल स्केलिंग कार्य के लिए यातायात प्रतिबंध की अवधि में संशोधन तथा अनुमति के लिए प्रशासन से अनुरोध किया गया था, जिसे पुलिस अधीक्षक मंडी की अनुशंसा और तकनीकी रिपोर्ट के आधार पर स्वीकृति प्रदान की गई है।

उपायुक्त ने बताया कि भारतीय मौसम विभाग द्वारा आने वाले दिनों में मंडी जिला में भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। ऐसी स्थिति में यदि कार्य के दौरान किसी प्रकार की जनहानि अथवा सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान होता है, तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी एनएचएआई एवं निर्माण एजेंसी केएमसी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड की होगी। प्रशासन द्वारा लापरवाही की स्थिति में कानूनी एवं प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी तथा व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा।

उपायुक्त ने आम नागरिकों एवं वाहन चालकों से अपील की है कि वे निर्धारित समयावधि के दौरान इस मार्ग पर यात्रा करने से बचें और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए पूर्ण सहयोग प्रदान करें।

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