अमर ज्वाला//कुल्लू
जिला कुल्लू में नशीले पदार्थों की तस्करी, नशे की बढ़ती समस्या और अवैध भांग व अफीम की खेती के खिलाफ सख्त कदम उठाने के लिए उपायुक्त तोरुल एस. रवीश ने हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 14 के तहत आदेश जारी किए गए हैं। आदेश में जिला कुल्लू के सभी सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और संस्थानों को जिला पुलिस को पूर्ण सहयोग और सहायता प्रदान करने अवैध भांग और अफीम की खेती की पहचान और उसे हटाने के लिए कहा गया है । इसके साथ ही नशीले पदार्थों की तस्करी और नशे से संबंधित खुफिया जानकारी साझा करने , जागरूकता अभियान चलाकर नशे के शिकार लोगों को बचाने और पुनर्वास में मदद करनी होगी। संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी और नशे के खिलाफ सख्त कदम उठाने के लिए कहा गया है ।
आदेश के अनुसार प्रत्येक विभाग को एक नोडल अधिकारी नियुक्त करना होगा और उनके विवरण तीन कार्य दिवसों के भीतर उपायुक्त कार्यालय को ईमेल (de-kul-hp@nic.in) के माध्यम से भेजने होंगे। इन निर्देशों की समीक्षा जिला NCORD समिति की मासिक बैठकों में की जाएगी। किसी भी समस्या या कमी को उचित माध्यमों से आगे बढ़ाया जाएगा। जिला प्रशासन सभी विभागों, पंचायतों और जनता से अपील की है कि वे नशे के खिलाफ इस अभियान में सक्रिय सहयोग दें और समाज को इस गंभीर समस्या से मुक्त करने में योगदान करें।
सभी संबंधित अधिकारियों को इन निर्देशों का तुरंत पालन करना होगा। निर्देशों का पालन न करने पर प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी
