निजीभूमि की सफाई के दौरान आग लगाने की जानकारी नजदीक वन विभाग को सूचित करना अनिवार्य

अमर ज्वाला//मंडी

मंडी वन विभाग ने लोगों को वनों की सुरक्षा के लिए जागरूक किया है। विभाग के अनुसार, वन हमारी राष्ट्रीय सम्पति है और आग से वनों की सुरक्षा प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। वनों में आग लगाने वाले पर पुलिस कार्यवाही तथा मुकदमा किया जा सकता है और उसे दो वर्ष की कैद तथा 5 हजार रुपये तक जुर्माना या दोनों भी हो सकते हैं।

वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे वनों के आसपास 100 मी० की दूरी पर अपनी निजि भूमि में आग लगाने से पहले निकटस्थ वन कार्यालय को सूचित करें। इससे वनों में आग फैलने की संभावनाओं को कम किया जा सकता है।

वन विभाग के उप अरण्यपाल वासु डोंगर ने कहा कि वनों की सुरक्षा के एवज में बर्तनदारों को वनों में बन्दोबस्ती हक प्राप्त है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे प्रदेश की समृद्ध वन सम्पदा के संरक्षण और विकास में वन विभाग को अपना सक्रिय सहयोग दें।

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