अमर ज्वाला//शिमला
हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग ने ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के लिए ग्राम पंचायतों द्वारा मासिक उपयोगकर्ता शुल्क वसूलने संबंधी मीडिया में चल रही खबरों पर स्पष्टीकरण जारी किया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस विषय की सरकार स्तर पर हाल ही में समीक्षा की गई है और मामले का पुनः परीक्षण करने का निर्णय लिया गया है।

विभाग द्वारा 13 मार्च 2026 को जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस संबंध में पहले जारी किए गए निर्देशों को फिलहाल अगले आदेश तक स्थगित किया गया है। इसलिए वर्तमान समय में किसी भी ग्राम पंचायत को ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के लिए मासिक उपयोगकर्ता शुल्क लगाने या वसूलने के निर्देश नहीं दिए गए हैं।
प्रेस विज्ञप्ति में यह भी कहा गया है कि कुछ समाचार माध्यमों में इस विषय को लेकर खबरें प्रकाशित हुई थीं, जिसके बाद सरकार ने स्थिति स्पष्ट करना आवश्यक समझा। विभाग ने आम जनता और सभी संबंधित पक्षों से इस स्पष्टीकरण का संज्ञान लेने का आग्रह किया है।
विभाग ने यह भी अनुरोध किया है कि सूचना एवं जनसंपर्क व्विभाग द्वारा प्रेस विज्ञप्ति का समाचार पत्रों और अन्य माध्यमों के जरिए व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करे, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की भ्रम की स्थिति न बने।
