हिमाचल में बीपीएल चयन के लिए नए मानदंड जारी, 15 जुलाई तक प्रकाशित होगी अंतिम सूची

हिमाचल में बीपीएल चयन के लिए नए मानदंड जारी, 15 जुलाई तक प्रकाशित होगी अंतिम सूची

अमर ज्वाला//शिमला

शिमला, 27 जून। हिमाचल प्रदेश सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवारों के चयन के लिए आठवें चरण के नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। सचिव (ग्रामीण विकास) द्वारा 22 जून 2026 को जारी आदेशों के अनुसार इस चरण में ऐसे परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनमें 27 वर्ष से कम आयु के केवल बच्चे हों अथवा केवल 59 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग सदस्य हों और 27 से 59 वर्ष आयु का कोई वयस्क सदस्य न हो। इसके अलावा महिला मुखिया वाले परिवार, जिनमें उक्त आयु वर्ग का कोई वयस्क सदस्य न हो, 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले मुखिया के परिवार, पिछले वित्तीय वर्ष में मनरेगा के तहत कम से कम एक दिन कार्य करने वाले परिवार, गंभीर बीमारियों के कारण स्थायी रूप से कार्य करने में असमर्थ कमाऊ सदस्य वाले परिवार, दुर्घटना के कारण रीढ़ की हड्डी में चोट लगने से बिस्तर पर रहने वाले कमाऊ सदस्य वाले परिवार तथा भूमिहीन परिवार भी चयन के लिए पात्र होंगे।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन परिवारों का कोई सदस्य आयकरदाता है, जिनकी वार्षिक आय सभी स्रोतों से 75 हजार रुपये से अधिक है, जिनके पास एक हेक्टेयर से अधिक भूमि है अथवा जिनके परिवार का कोई सदस्य सरकारी, अर्द्धसरकारी या निजी नौकरी में कार्यरत है, उन्हें बीपीएल सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। साथ ही पूर्व के सात चरणों में दस्तावेज समय पर जमा न कर पाने के कारण चयन से वंचित रह गए पात्र परिवारों को भी इस आठवें चरण में आवेदन का अवसर दिया जाएगा।

आदेशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि केवल सर्वेक्षण में शामिल होने या पात्र पाए जाने मात्र से किसी परिवार का नाम बीपीएल सूची में शामिल होने का अधिकार नहीं होगा। अंतिम सूची राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सीमा, सत्यापन प्रक्रिया और समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार तैयार की जाएगी। आठवें चरण के तहत आवेदन प्राप्त करने, सत्यापन और अनुशंसा की प्रक्रिया 5 जुलाई 2026 तक पूरी की जाएगी, जबकि अंतिम बीपीएल सूची 15 जुलाई 2026 तक प्रकाशित की जाएगी।

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