उपायुक्त निवेदिता नेगी ने जारी किए आदेश, निर्धारित स्थलों पर ही होगी पटाखों की बिक्री
अमर ज्वाला//केलांग
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट याचिका संख्या 728/2015 में 23 अक्टूबर, 2018 को पारित आदेशों की अनुपालना करते हुए जिला लाहौल एवं स्पीति में दीपावली पर्व के दौरान पटाखों के उपयोग एवं बिक्री को लेकर उपायुक्त निवेदिता नेगी ने आदेश जारी करते हुए कहा कि जिला में 8 नवंबर, 2026 को दीपावली के अवसर पर पटाखों के लिए समय रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक निर्धारित किया गया है। इस निर्धारित समय के अतिरिक्त पटाखों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
आदेशों के अनुसार 125 डीबी (एआई) अथवा 145 डीबी (सी) पीके से अधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले पटाखों की बिक्री एवं उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। इसके अतिरिक्त अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों, न्यायालयों एवं धार्मिक स्थलों के 100 मीटर के दायरे में आने वाले शांत क्षेत्र में पटाखे जलाने की अनुमति नहीं होगी। भीड़भाड़ वाले स्थानों तथा आग लगने की आशंका वाले संवेदनशील क्षेत्रों में भी पटाखों के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा।
उन्होंने स्पष्ट किया है कि बिना संबंधित उपमंडलाधिकारी से लाइसेंस प्राप्त किए कोई भी व्यक्ति पटाखों का भंडारण एवं बिक्री नहीं कर सकेगा। पटाखों की अस्थायी बिक्री एवं भंडारण के लिए जिला में तीन स्थान निर्धारित किए गए हैं। इनमें केलांग में पुलिस ग्राउंड, उदयपुर में आईटीआई ग्राउंड तथा काजा में पुलिस थाना के समीप स्पोर्ट्स ग्राउंड शामिल हैं।
आदेशों में यह भी निर्देश दिए गए हैं कि पटाखों की बिक्री करने वाली सभी दुकानों एवं स्टॉलों पर अग्नि सुरक्षा तथा अन्य आवश्यक सावधानियों का पालन सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के गृह विभाग द्वारा जारी अग्नि सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देशों एवं विस्फोटक नियम, 2008 के प्रावधानों की अनुपालना अनिवार्य होगी।
जिला प्रशासन ने आमजन से निर्धारित समय एवं नियमों का पालन करते हुए सुरक्षित एवं पर्यावरण अनुकूल ढंग से दीपावली पर्व मनाने की अपील की है।
