उपायुक्त जतिन लाल ने बताया कि निदेशक पंचायती राज एवं आयुक्त गुरुद्वारा चुनाव हिमाचल प्रदेश से प्राप्त शेड्यूल के अनुसार निर्वाचन नामावलियों से संबंधित दावे व आक्षेप दाखिल करने और निपटाने की तिथियों में संशोधन किया गया है। उन्होंने बताया कि सिख गुरुद्वारा बोर्ड चुनाव(एसजीपीसी) के नियम 6(1) के तहत दावे और आपत्तियां दाखिल और प्राप्त करने की अवधि अब 10 मार्च, 2025 तक रहेगी। इसके अलावा सिख गुरुद्वारा बोर्ड चुनाव नियम, 1959 के भाग 10(3) के तहत प्राप्त सभी दावे और आपत्तियों का निपटारा 11 से 24 मार्च तक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 24 मार्च से 15 अप्रैल 2025 तक संक्षिप्त नामावलियों को छपाई के लिए तैयार कर लिया जाएगा तथा 16 अप्रैल, 2025 को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा।
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