ओबीसी आरक्षण और पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन, जेबीटी, टीजीटी के पदों में दो साल की आयु छूट, राज्य में लॉटरी संचालन का मंत्रिमंडल ने किया निर्णय

*हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के महत्वपूर्ण निर्णय*

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज शिमला में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन निर्णयों का उद्देश्य राज्य के विकास और नागरिकों की सुविधा को बढ़ावा देना है।

*ओबीसी आरक्षण और पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन*

मंत्रिमंडल ने आगामी शहरी निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण लागू करने का निर्णय लिया है। इसके लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दी गई है, जो पिछड़े वर्ग की आबादी का सही डेटा एकत्रित करेगा।

*विधानसभा का मानसून सत्र*

मंत्रिमंडल ने राज्यपाल से हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 18 अगस्त से 2 सितंबर, 2025 तक आयोजित करने की सिफारिश करने का निर्णय लिया है।

*टीजीटी और जेबीटी पदों के लिए आयु सीमा में छूट*

मंत्रिमंडल ने राज्य चयन आयोग द्वारा आयोजित टीजीटी और जेबीटी पदों के लिए परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में दो वर्ष की एकमुश्त छूट प्रदान करने का निर्णय लिया है।

*अनाथ बच्चों के लिए सीट आरक्षण*

मंत्रिमंडल ने अनाथ बच्चों के लिए आईटीआई, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग और फार्मेसी कॉलेजों सहित सभी सरकारी, सरकार द्वारा वित्त पोषित और निजी तकनीकी संस्थानों में प्रति पाठ्यक्रम एक सीट आरक्षित करने का निर्णय लिया है।

*स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना*

प्रदेश के दुर्गम और जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए मंत्रिमंडल ने 290 अतिरिक्त आशा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान की है।

*राज्य में लॉटरी संचालन शुरू करने की स्वीकृति*

मंत्रिमंडल ने राज्य में लॉटरी संचालन शुरू करने को भी स्वीकृति प्रदान की है। इससे राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं और राजस्व में वृद्धि हो सकती है।

 

*अन्य महत्वपूर्ण निर्णय*

 

मंत्रिमंडल ने सोलन नगर निगम क्षेत्र में सभी सेवा प्रदाताओं की जल शुल्क दरों को जल शक्ति विभाग की दरों के समान करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, जिला हमीरपुर के नादौन नगर पर हिमाचल प्रदेश सचिवालय में विधि अधिकारी के पद भरने को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने भरमौर, पांगी और स्पिति में एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना के कार्यालयों में अनुसंधान अधिकारी के तीन पद सृजित कर इन्हें भरने को भी स्वीकृति प्रदान की है।

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