शिमला HPU में सहायक प्रोफेसर की फर्जी प्रमाणपत्रों द्वारा हुई नियुक्ति प्रकरण में अदालत ने एफआईआर दर्ज करने के दिए आदेश

अमर ज्वाला//शिमला

Himachal Pradesh University में सहायक प्रोफेसर नियुक्ति प्रकरण: अदालत के आदेश पर दर्ज एफआईआर, फर्जी प्रमाणपत्रों की होगी गहन जांच

शिमला। Himachal Pradesh University (एचपीयू) में लोक प्रशासन विभाग में नियुक्त एक सहायक प्रोफेसर के शैक्षणिक प्रमाणपत्र फर्जी पाए जाने के मामले में न्यायालय के निर्देशों के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ज्ञान सिंह सागर की ओर से दायर शिकायत के आधार पर पुलिस थाना बालूगंज में मामला पंजीकृत किया गया है। शिकायत में बताया गया कि विजय सिंह नामक व्यक्ति को 28 सितंबर 2024 को जारी नियुक्ति पत्र के आधार पर सहायक प्रोफेसर पद पर नियुक्त किया गया था। नियुक्ति के समय अभ्यर्थी द्वारा शैक्षणिक दस्तावेज, जिनमें स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबंधित प्रमाणपत्र भी शामिल थे, विश्वविद्यालय में जमा करवाए गए थे।

विश्वविद्यालय प्रशासन ने नियुक्ति प्रक्रिया के अंतर्गत 18 फरवरी 2025 को संबंधित स्कूल शिक्षा बोर्ड से प्रमाणपत्रों का सत्यापन करवाया। सत्यापन रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि प्रस्तुत किए गए स्कूल स्तर के प्रमाणपत्र बोर्ड के आधिकारिक अभिलेखों में दर्ज नहीं हैं और उन्हें फर्जी पाया गया।

प्रारंभिक जांच रिपोर्ट और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने मामला न्यायालय के संज्ञान में रखा। न्यायालय द्वारा उपलब्ध अभिलेखों और तथ्यों का अवलोकन करने के उपरांत पुलिस को विधिसम्मत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

अदालत के आदेशों के अनुपालन में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4), 336(2), 336(3) तथा 340(2) के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया है। इन धाराओं के अंतर्गत धोखाधड़ी, जालसाजी तथा फर्जी दस्तावेज तैयार कर उपयोग करने जैसे अपराधों की जांच की जाती है।

पुलिस के अनुसार जांच के दौरान निम्न बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा—

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