चेक बाउंस के आरोपी को छह माह का कारावास

चेक बाउंस के आरोपी को छह माह का कारावास

तीन लाख रूपये बतौर हर्जाना अदा करने के आदेश

मंडी। चेक बाउंस का अभियोग साबित होने पर अदालत ने एक आरोपी को छह माह के साधारण कारावास और तीन लाख रूपये हर्जाने का फैसला सुनाया है। आरोपी द्वारा हर्जाना राशि निश्चित समय में अदा न करने पर उसे एक माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट नंबर एक के न्यायलय ने पधर तहसील के सनेड़ गांव निवासी गुरदास पुत्र देवी सिंह की शिकायत पर निगोशिएबल इन्सट्रुमेंट अधिनियम की धारा 138 के तहत चलाए गए अभियोग के साबित होने पर पधर तहसील के पपलाहण (चुक्कु) गांव निवासी सुरेश कुमार पुत्र अमी चंद को उक्त कारावास और हर्जाने की सजा सुनाई है। अधिवक्ता आर के चावला के माध्यम से अदालत में दायर शिकायत के अनुसार आरोपी ने शिकायतकर्ता से 2.10,000 रूपये की राशि 15 दिनों में वापिस लौटाने की शर्त पर उधार ली थी। लेकिन आरोपी से जब इस राशि की मांग की गई तो आरोपी ने शिकायतकर्ता को उक्त राशि का एक चेक जारी किया था। शिकायतकर्ता ने जब चेक को भुगतान के लिए लगाया तो आरोपी के खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण यह बाउंस हो गया था। जिस पर शिकायतकर्ता ने आरोपी को कानूनी नोटिस भेज कर राशि की मांग की थी। लेकिन इसके बावजूद राशि अदा न करने पर शिकायतकर्ता ने अदालत में शिकायत दर्ज करवाई थी। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि शिकायतकर्ता की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों और साक्ष्य से आरोपी पर विधिक देनदारी के लिए चेक जारी करने और इसके बाउंस होने का अभियोग साबित हुआ है। जिसके चलते अदालत ने आरोपी को उक्त कारावास और हर्जाना अदा करने का फैसला सुनाया है।

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