अमर ज्वाला//मंडी
गुटकर-मंडी हाईवे पर मैंगवाइन गांव के समीप चट्टानों की कटिंग और नियंत्रित ब्लास्टिंग के कार्य के चलते 24 अक्टूबर से 21 नवंबर 2026 तक निर्धारित समय के दौरान यातायात बंद रहेगा। जिला दंडाधिकारी कार्यालय मंडी की ओर से जारी आदेशों के अनुसार, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी मदन कुमार ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के तहत सड़क बंद करने के आदेश जारी किए हैं। यह निर्णय परियोजना निदेशक, मोर्थ-पीआईयू शिमला के अनुरोध तथा पुलिस अधीक्षक मंडी और एसडीएम सदर की अनुशंसा के बाद लिया गया है।
आदेश के अनुसार, सोमवार से शनिवार तक पहली बार सुबह 11 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक और दूसरी बार शाम 7 बजे से अगले दिन सुबह 6:30 बजे तक सड़क बंद रहेगी। वहीं, रविवार को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक तथा शाम 5 बजे से अगले दिन सुबह 9 बजे तक यातायात बंद रहेगा। प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को कार्यस्थल पर चेतावनी संकेत लगाने, बैरिकेडिंग करने और लोगों व वाहनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। वाहन चालकों से अपील है कि वे अपनी यात्रा की योजना निर्धारित समय-सारणी के अनुसार बनाएं।
