हिमाचल के छः विधायकों को नही मिली सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत 6 मई को अगली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल के छह बागी विधायकों की स्टे देने की मांग को सोमवार को खारिज कर दिया। मगर सुप्रीम कोर्ट ने 6 मई तक हिमाचल प्रदेश में विधानसभा उप चुनाव का प्रोसेस शुरू करने पर रोक लगा दी है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल विधानसभा स्पीकर और सेक्रेटरी को नोटिस जारी किया और दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।
छः विधायकों की योग्यता बरकरार होते ही प्रदेश की उन सभी छः विधानसभा क्षेत्र के नेताओं की सक्रियता बड़नी शुरू हो चुकी है।
इन विधानसभा क्षेत्रों से बीजेपी और कांग्रेस तथा निर्दलीय नेताओं को एक बार फिर से विधायक बनने के लिए किस्मत और जनता के समर्थन पाने का मौका मिल चुका है।
कांग्रेस और बीजेपी में जोरदार सियासी तूफान देखने को मिलने वाला है ।
मुख्यमंत्री सुक्खू के लिए यह बड़ी राजनीतिक परीक्षा भी साबित होगी क्योंकि कांग्रेस के छः विधायक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू तथा कांग्रेस हाईकमान के एक तरफा फैसलों से बार बार पार्टी आलाकमान को सचेत तो कर रहे थे लेकिन उन्हें कांग्रेस ने बीजेपी के खेल में शामिल होने का प्रचार किया जबकि छः विधायकों का यह कहना है कि उन्होंने राज्यसभा की एक सीट के लिए हिमाचल प्रदेश के नेता को अपना वोट दिया और बाहरी नेता को हिमाचल का नेतृत्व देने से बचाया है ।