बिना लाइसेंस पटाखा बेचने पर रहेगी रोक- एसडीएम पधर*

एसडीएम पधर सुरजीत सिंह  ने बताया कि दीपावली पर्व पर पधर बाजार में खरीदारी को लेकर अधिक भीड़ के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न हो, इसके लिए स्थानीय प्रशासन ने एहतियातन उपमंडल पधर मे पटाखे (पटाखा) केवल निर्धारित स्थान पर ही बेचे जाएंगे। पंचायत घर डलाह का मैदान, पटवारखाना उरला का पिछला भाग, कुन्नू में हरड़गलू मेले का मैदान, बरोट में लक्कड़ बाजार और पाली में पटवारखाना के पास खुला क्षेत्र।

उन्होंने बताया कि 29 और 31 अक्टूबर को दो दिन के लिए स्टॉल लगाए जाएंगे और केवल लाइसेंस प्राप्त करने वाले विक्रेताओं को ही आतिशबाजी बेचने की अनुमति होगी यह आदेश 31 अक्टूबर 2024 तक लागू रहेगा l

पटाखे व आतिशबाजी बेचने की अनुमति 29 अक्टूबर 2024 से पहले एसडीएम कार्यालय पधर से संबंधित विक्रेता तमाम औपचारिकताएं पूर्ण कर लाईसेंस प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त बिना अनुमति एवं चिन्हित स्थान को छोडक़र कोई व्यक्ति आतिशबाजी व पटाखे इत्यादि उपमंडल क्षेत्र में विक्रय करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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