इंदिरा मार्केट के 54 दुकानदारों को सबलेटिंग मामले पर नगर निगम आयुक्त ने किया नोटिस जारी

भाग – 7

इंदिरा मार्केट के 54 दुकानदारों को सबलेटिंग मामले पर नगर निगम आयुक्त ने किया नोटिस जारी

         निर्धारित 7 दिनों में उचित जबाव न आने पर होगा दुकानदार का लाइसेंस रद्द।

 सुभाष ठाकुर*******

मंडी नगर निगम इंदिरा मार्केट की 236 दुकानों में से 58 दुकानदारों ने एग्रीमेंट का उल्लंघन कर अन्य दूसरे को सबलैट कर दिया है।

 नगर निगम आयुक्त एच एस राणा ने नोटिस जारी कर सबकैटिंग हुई दुकानदारों के पत्ते पर नोटिस जारी कर 7 दिनों के भीतर जबाव मांगा हुआ है।

   इंदिरा मार्केट की दुकानों के आवंटन के दौरान दुकानदारों तथा नगर परिषद के साथ हुए एग्रीमेंट (समझौता) की शर्तों का उल्लंघन 58 दुकानदारों ने लाखों रुपए में निगम की सरकारी संपति दुकानों को एक मालिक की तरह सौदा कर उपकिराए में दे डाला है।

पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री स्वर्गीय पंडित सुखराम शर्मा की दूरगामी सोच के चलते कि स्थानीय लोगों को मंडी शहर में रोजगार के संसाधन उपलब्ध हों और पर्यटकों को आकर्षित करना रहा है। जिस पर वर्तमान दौर में कुछ धनासेठों द्वारा इंदिरा मार्केट की 58 दुकानें लाखों रुपए में कब्जा ले रखा है।

   लेकिन पूर्व में नगर परिषद के अध्यक्षों द्वारा हमेशा राजनीतिक वोट बैंक के चलते इंदिरा मार्केट की दुकानों की सब्लैटिंग पर खामोशी बनाई रखी थी। 

   मंडी नगर निगम एच एस राणा ने सख्ती दिखाते हुए इंदिरा मार्केट की सबलैट हुई दुकानों को एग्रीमेंट की शर्तों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती से कार्यवाही की जाने लगी है।

इंदिरा मार्केट की सबलैट हो रही दुकानों को मीडिया उजागर जरूर करता रहा, लेकिन तथ्यात्मक दस्तावेजों के बिना जांचे कि असल में कितनी दुकानों को सबलैट किया हुआ है , इंदिरा मार्केट की सबसे पहले दुकान किसे आवंटित हुई थी और वर्तमान में इंदिरा मार्केट की आवंटित दुकान को कौन संचालित कर रहा है। अमर ज्वाला द्वारा गहनता जांच पड़ताल कर मामले का खुलासा कर सारी सच्चाई सार्वजनिक कर डाला है।

यहां तक कि समाज सेवक के नाम से अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने वालों ने भी इंदिरा मार्केट की दुकान को सबलैट किया हुआ है।

    नगर निगम आयुक्त एच एस राणा ने अमर ज्वाला को बयान देते हुए शुरू में ही स्पष्ट कर दिया हुआ है कि निगम की किसी भी दुकानदारों द्वारा एग्रीमेंट के वॉयलेशन करने वालों पर एग्रीमेंट की शर्तों के मुताबिक सख्ती से कार्यवाही की जाएगी । उन्होंने यह भी कहा है कि एग्रीमेंट का उल्लंघन कर अन्य दुकानदार द्वारा संचालित की जा रही दुकानों पर ताला लगा दिया जाएगा।

      नगर निगम आयुक्त द्वारा 4 दिसंबर 2024 को 54 दुकानदारों को नोटिस जारी कर दिए हुए हैं । जबकि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 4 दुकानदारों के एग्रीमेंट में पता ही नहीं लिखा हुआ है।

    निगर निगम द्वारा 54 दुकानदारों को नोटिस भेज दिए हैं लेकिन 14 नोटिस शुक्रवार 13 दिसंबर 2024 तक वापिस हो चुके थे कि जिस पते पर निगम द्वारा नोटिस भेजे हुए हैं वहां पर अब दूसरा दुकानदार आ चुका है जिन्होंने नोटिस ही नहीं लिया और वापिस निगम को 14 नोटिस हो चुके हैं।

 

 

बॉक्स – 

 

 *नगर निगम आयुक्त द्वारा जारी लिखित नोटिस में दिया आदेश* 

इस कार्यालय के संज्ञान में आया है कि दुकान संख्या …. इंदिरा मार्केट (सनकेन गार्डन कॉम्प्लेक्स) में स्थित है, जिसके लिए आपके पास लाइसेंस है, उसे नगर निगम की पूर्व अनुमति के बिना आपके द्वारा सबलेट कर दिया गया है।

 

आपके लाइसेंसिंग अनुबंध के नियमों और शर्तों के अनुसार, परिसर को उप-किराए पर देना सख्त वर्जित है और यह अनुबंध खंड संख्या का उल्लंघन है। 3 (ई) जिसके कारण लाइसेंस समाप्त हो सकता है।

आपको अपनी स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया जाता है कि क्या दुकान क्रमांक को उप-किराये पर देने का उपरोक्त तथ्य आपके द्वारा कहा गया दुकान संख्या …. सच है या नहीं? और यदि सत्य है, तो किन परिस्थितियों के कारण आपको इस कार्यालय और आपके बीच हस्ताक्षरित समझौते का उल्लंघन करना पड़ा और समझौते की शर्तों के अनुसार आपके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए?

निगम ने समय सीमा निर्धारित कर लिखा है कि आपका उत्तर 7 दिनों के भीतर इस कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए, अन्यथा कोई और अवसर दिए बिना कानून और समझौते के विभिन्न खंडों के अनुसार एकतरफा कार्रवाई शुरू की जाएगी।

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