विभागों और निर्माण एजेंसियों को ‘सीबीयूडी’ एप के प्रयोग का दिया जाएगा प्रशिक्षण : अपूर्व देवगन

अमर ज्वाला //मंडी

भूमिगत आधारभूत संरचनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए ‘सीबीयूडी’ (Call Before u Dig) एप के बारे में जन-जागरूकता बढ़ाने हेतु आज मंडी में उपायुक्त अपूर्व देवगन की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों, निर्माण एजेंसियों और संबंधित हितधारकों ने भाग लिया।

उपायुक्त ने बताया कि खुदाई कार्य आरंभ करने से पूर्व संबंधित विभागों को सूचना देना अब अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि भूमिगत जलापूर्ति पाइपों, गैस पाइपलाइन , विद्युत केबल और संचार केबल को क्षति से बचाया जा सके। उन्होंने जानकारी दी कि मंडी जिले में अभी तक लोक निर्माण विभाग द्वारा केवल तीन और केंद्रीय संस्थानों द्वारा 48 सूचनाएं ही इस एप पर दर्ज की गई हैं। उन्होंने बताया की सभी विभागों और निर्माण एजेंसियों को ‘सीबीयूडी’ एप के प्रयोग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही आम जनता के लिए भी विशेष जन-जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी खुदाई कार्य सुरक्षित और नियमों के अनुरूप हों।

क्या है ‘सीबीयूडी’ एप?

यह ए प दूरसंचार विभाग, भारत सरकार की एक नवाचारी पहल है, जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति या संस्था खुदाई कार्य शुरू करने से पूर्व उस क्षेत्र में स्थित भूमिगत संरचनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकता है। एप में खुदाई का विवरण दर्ज करने पर संबंधित विभागों को स्वतः सूचना भेज दी जाती है, और उपयोगकर्ता को आवश्यक दिशा-निर्देश प्राप्त होते हैं।

उल्लंघन पर कठोर दंड

एचपीएलएसए ग्रामीण निदेशक चंद्रभान यादव ने जानकारी दी कि बिना सूचना के खुदाई करना अब दूरसंचार अधिनियम 2023 के तहत दंडनीय अपराध है। इस अधिनियम के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति भूमिगत केबल को क्षति पहुँचाता है, तो उसे तीन वर्ष तक का कारावास, 2 करोड़ जुर्माना अथवा दोनों सजा दी जा सकती है। साथ ही, यदि आर्थिक क्षति होती है तो उसकी भरपाई भी उसी व्यक्ति से की जाएगी।

बैठक में जिला विकास अधिकारी ग्रामीण गोपी चंद पाठक, जिला राजस्व अधिकारी हरीश शर्मा, डीएसपी दिनेश कुमार, डीजीएम बीएसएनएल अनिल महंत सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। विभिन्न विभागों के अधिकारी वर्चुअली भी इस बैठक से जुड़े।

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