मंडी जिला उपायुक्त कार्यालय ने नगर निगम चुनाव से संबंधित एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जिसमें 11 जुलाई, 2025 को जारी किए गए आदेश को तत्काल प्रभाव से वापिस लेते हुए आगामी आदेश भी जारी कर दिए हैं ।
नगर निगम चुनाव नियम, 2012 के नियम 10(5) के अनुसार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामान्य वर्ग से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें संबंधित वार्डों में जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर निर्धारित की जाएंगी। उपायुक्त के आदेशों में साफ किया है कि आरक्षित सीटों का निर्धारण वार्डों में जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार किया जाएगा, न कि पहले के आदेश जिसमें लॉटरी के ड्रॉ अनुसार 15 जुलाई मंगलवार को किया जाना तय किया हुआ था । जिसके लिए प्रशासन द्वारा अधिकारियों और अन्य सदस्यों के नामों का चयन भी कर पत्र भी जारी कर दिए थे।
जिला प्रशासन मंडी नगर निगम की सीटों के आवंटन के लिए अपनी पूरी तैयारी कर चुका था । लेकिन 15 जुलाई मंगलवार के दोपहर को चुनाव अधिकारियों के आदेशों में 11जुलाई 2025 के आदेशों को रद्द करते हुए आदेश दिए कि नगर निगम चुनाव 2012 के नियम 10(5) के अनुसार सीटों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर आवंटित करने का आदेश दिया गया। यह आदेश नगर निगम चनाव के लिए महत्वपर्ण है।
