डाक्यूमेंट राईटर व स्टांप वेंडर ने निर्धारित दरों से अधिक शुल्क लिया तो होगी कार्रवाई-एसडीएम* 

जोगिन्दर नगर में निर्धारित दरों से अधिक दाम वसूलने की मिल रही शिकायतें, प्राधिकृत व्यक्ति से ही करवाएं कार्य

अमर ज्वाला // जोगिंदर नगर

उपमंडलाधिकारी (नागरिक) जोगिन्दर नगर मनीश चौधरी ने कहा कि डाक्यूमेंट राईटर एवं स्टांप वेंडर द्वारा सरकार के निर्धारित दरों से अधिक शुल्क वसूलने की लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। उन्होंने सभी प्राधिकृत डॉक्यूमेंट राइटर एवं स्टांप वेंडर को आगाह करते हुए कहा कि यदि निर्धारित दरों से अधिक कोई भी सामान्य जनों से दाम वसूलते हुए पाया जाएगा तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साथ ही सामान्य जनों से भी आह्वान किया है कि वे डाक्यूमेंट राईटर व स्टांप वेंडर को किसी भी तरह के कार्य के लिये वही शुल्क अदा करें जिन्हें सरकार ने निर्धारित किया हुआ है।

एसडीएम ने कहा कि सरकार ने विभिन्न तरह के कार्यों के लिये डॉक्युमेंट राइटर के लिये दरें निर्धारित की हुई हैं। जिनमें किसी भी प्रकार की अर्जी या आवेदन के लिये 20 रुपये, संपत्ति के मूल्य संबंधी डॉक्यूमेंट के लिये 30 व 20 रुपये, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी के 30 रुपये, सामान्य पॉवर ऑफ अटॉर्नी इत्यादि के लिये एक सौ रूपये, एग्रीमेंट के 30 रुपये शुल्क निर्धारित है। इसी तरह स्टांप वेंडर के लिये भी दरें निर्धारित की हुई हैं। एक सौ रूपये तक ई-स्टांप पर तीन रूपये, एक हजार रुपये तक पांच रुपये तथा एक हजार रुपये से अधिक मूल्य के ई-स्टाम्प पर 10 रुपये का शुल्क निर्धारित है।

उन्होंने कहा कि यदि कोई भी डाक्यूमेंट राईटर व स्टांप वेंडर सरकार द्वारा निर्धारित दरों से अधिक दाम वसूलता है तो लोग इस संबंध में तहसील कार्यालय या फिर एसडीएम कार्यालय में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। उन्होंने सामान्य जनों से भी आह्वान किया है कि वे सरकार द्वारा प्राधिकृत डाक्यूमेंट राइटर एवं स्टांप वेंडर से ही अपना कार्य करवाना सुनिश्चित बनाएं तथा निर्धारित शुल्क ही चुकाएं।

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