निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की सहायता के लिए 1950 हेल्पलाइन और ‘बुक अ कॉल विद बीएलओ’ सुविधा शुरू की

निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की सहायता के लिए 1950 हेल्पलाइन और ‘बुक अ कॉल विद बीएलओ’ सुविधा शुरू की है। 1950 हेल्पलाइन मतदाताओं को निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित जानकारी देगी। ‘बुक अ कॉल विद बीएलओ’ सुविधा से मतदाता बीएलओ के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिससे निर्वाचन संबंधी समस्याओं का समाधान होगा और प्रक्रिया सरल बनेगी।

भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की सहायता और शिकायतों के त्वरित निपटान के उद्देश्य से राष्ट्रीय मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950 और ‘बुक-अ-कॉल विद बीएलओ’ सुविधा को सक्रिय किया है।

इसके अंतर्गत देशभर के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में जिला एवं राज्य स्तरीय हेल्पलाइन भी कार्यरत रहेंगी।

यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त कुल्लू तोरुल रवीश ने देते हुए बताया कि राष्ट्रीय संपर्क केंद्र सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मुख्य हेल्पलाइन के रूप में कार्य करेगा।

उपायुक्त ने कहा कि आयोग ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे 1950 वोटर हेल्पलाइन और बुक-अ-कॉल विद बीएलओ सुविधाओं का अधिकाधिक उपयोग करें, ताकि चुनाव संबंधी जानकारी, सुझाव, शिकायतें एवं फीडबैक का पारदर्शी व त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा सके।

यह प्रतिदिन सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक टोल-फ्री नंबर 1800-11-1950 पर उपलब्ध रहेगा। प्रशिक्षित कर्मचारी नागरिकों की निर्वाचन संबंधी जानकारी, सेवाओं और शिकायतों से संबंधित सहायता करेंगे।

उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग ने प्रत्येक राज्य व केंद्र शासित प्रदेश एवं जिले को अपने-अपने राज्य और जिला संपर्क केंद्र स्थापित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि क्षेत्रीय भाषाओं में त्वरित एवं स्थानीय स्तर पर सहायता प्रदान की जा सके। ये केंद्र कार्यालय समय में पूरे वर्ष संचालित रहेंगे।

सभी शिकायतें एवं प्रश्न राष्ट्रीय शिकायत सेवा पोर्टल 2.0 पर दर्ज व ट्रैक किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, आयोग ने ‘बुक-अ-कॉल विद बीएलओ’ सुविधा शुरू की है जिसके माध्यम से नागरिक अपने क्षेत्र के बूथ स्तर अधिकारी से सीधे संपर्क कर सकते हैं। यह सुविधा ईसीआईएनईटी प्लेटफार्म पर उपलब्ध है। ईसीआईएनईटी ऐप के माध्यम से भी चुनाव अधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है।

आयोग ने सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों, जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं नामांकन अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि प्राप्त अनुरोधों का निपटारा 48 घंटों के भीतर कि

या जाए।

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