उपमंडल पधर में पेट्रोल पंप्स ऑपरेटर्स को पेट्रोल-डीजल का न्यूनतम रिजर्व बनाए रखने के आदेश- एसडीएम पधर

एसडीएम पधर सुरजीत सिंह ने ट्रक चालकों की हड़ताल

के दृष्टिगत उपमंडल पधर के पेट्रोल पंप्स ऑपरेटर्स को आपातकालीन आवश्यकताओं के लिए पेट्रोल- डीजल का न्यूनतम रिजर्व बनाए रखने के आदेश दिए हैं। उन्होंने हड़ताल के कारण उपमंडल पधर में पेट्रोल डीजल आपूर्ति की संभावित कमी और आपातकालीन तथा आवश्यक सेवाओं पर उसके असर को देखते हुए यह आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेश के अनुसार पेट्रोल पंप्स ऑपरेटर्स को पंप की भंडारण क्षमता के मुताबिक आपातकालीन आवश्यकताओं के लिए न्यूनतम रिजर्व रखने को कहा गया है।
इसके अलावा आदेश में यह भी हिदायत दी गई है कि कोई भी डीलर एक समय में बड़ी गाड़ी को 10 लीटर और टू व्हीलर को 2, लीटर से अधिक रिफिलिंग ना करें । अतिआवश्यक होने की स्थिति में संबंधित एसडीएम कार्यलय से आवसायेक मंजूरी ले सकते है। पेट्रोल डीजल को किसी भी प्रकार के कंटेनर में भरकर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। आपातकालीन वाहनों (एम्बुलेंस, फायरब्रिगेड आदि) और सार्वजनिक परिवहन को तेल भरवाने में प्राथमिकता दी जाएगी। इस अवधि में पेट्रोल और डीजल की होर्डिंग और काला बाजारी की कारगुजारी से कड़ाई से निपटा जाएगा।
एसडीएम पधर ने उपमंडल पधर के लोगों से अपील की की वह पेट्रोल पंप में तेल न होने के कारण अनावश्यक यात्रा करने से बच्चे ताकि उन्हें किसी असुविधा का सामना न करना पड़े और बस ऑपरेटर से भी अपील की है कि अगर उनके पास पर्याप्त मात्रा में डीजल है तभी वह गाड़ी चलाएं ताकि यात्री को बीच रास्ते में किसी असुविधा का सामना न करना पड़े और और लोगों से अपील की की पेट्रोल पंप में अनावश्यक भीड़ न लगे और लड़ाई झगड़ा ना करें

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