आबकारी एवं एनडीपीएस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर उपायुक्त ने की समीक्षा बैठक

आबकारी एवं एनडीपीएस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर उपायुक्त ने की समीक्षा बैठक*

अमर ज्वाला//मंडी

हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011, एनडीपीएस अधिनियम, 1985 तथा हिमाचल प्रदेश एनडीपीएस नियम, 1989 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर जिला स्तरीय समन्वय समिति की समीक्षा बैठक सोमवार को उपायुक्त कार्यालय के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में उपायुक्त अपूर्व देवगन की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में अवैध शराब, मादक पदार्थों की तस्करी तथा खाद्य सुरक्षा से जुड़े मामलों पर विभिन्न विभागों के बीच समन्वय, निगरानी और कानून के प्रभावी अमल की विस्तृत समीक्षा की गई।

उपायुक्त ने सभी एसडीएम को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने कार्यक्षेत्र में आबकारी विभाग के अधिकारियों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर नियमित निगरानी सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि यदि किसी क्षेत्र में अवैध शराब अथवा मादक पदार्थों से संबंधित शिकायत या गतिविधि सामने आती है तो एसडीएम आबकारी एवं पुलिस विभाग के संबंधित अधिकारियों की आवश्यक सहायता लें तथा संयुक्त कार्रवाई को प्रभावी बनाया जाए।

उन्होंने कहा कि जिला स्तरीय समन्वय समिति का मुख्य उद्देश्य विभिन्न विभागों के बीच सूचनाओं का प्रभावी आदान-प्रदान, त्रैमासिक समीक्षा तथा आवश्यकता के अनुसार संयुक्त निरीक्षण एवं कार्रवाई को और अधिक प्रभावी बनाना है। उन्होंने पुलिस तथा आबकारी विभाग द्वारा अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए किए जा रहे कार्यों पर संतोष व्यक्त करते हुए कानून का निरंतर एवं प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अवैध शराब के निर्माण एवं बिक्री तथा मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए नियमित निरीक्षण, निगरानी और छापेमारी अभियान निरंतर जारी रखें। उन्होंने संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने तथा प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।

 

अपूर्व देवगन ने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने पर बल देते हुए कहा कि अवैध शराब एवं मादक पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाई में सूचना तंत्र को मजबूत किया जाए तथा कानून व्यवस्था और जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिनियमों एवं नियमों के प्रावधानों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए।

बैठक में राज्य कर एवं आबकारी विभाग के उप आयुक्त अरविंद शर्मा ने बताया कि पहली जून, 2026 से 31 जुलाई, 2026 तक हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 के अंतर्गत मंडी पुलिस द्वारा 52 मामले दर्ज किए गए। इस दौरान पुलिस विभाग द्वारा 3074.250 लीटर विदेशी शराब (आईएमएफएल), 2296.800 लीटर देशी शराब, 4584.450 लीटर बीयर तथा 39.150 लीटर अवैध लाहण ब थरडा बरामद किया गया।

वहीं राज्य कर एवं आबकारी विभाग द्वारा जिला में इस अवधि में 15 मामले दर्ज किए गए जिसमें 81.75 लीटर विदेशी शराब, 293.25 लीटर देशी शराब, 13.65 लीटर बीयर तथा चार लीटर लाहण बरामद की गई। जब्त की गई शराब पर 3 लाख 80 हजार रुपये की कंपाउंडिंग फीस आरोपितों से वसूल की गई।

बैठक में एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के अंतर्गत दर्ज मामलों की भी समीक्षा की गई। इसमें बताया गया कि मंडी पुलिस द्वारा 58 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 27.692 किलोग्राम चरस, 521.81 ग्राम अफीम, 3.953 किलोग्राम डोडा पोस्त तथा 328.088 ग्राम हेरोइन बरामद की गई।

बैठक में पुलिस, आबकारी एवं कराधान, अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे जबकि सभी एसडीएम वर्चुअल माध्यम से जुड़े।

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